मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह: 21 मई 2023 को ओबेदुल्लागंज में होगा  सम्मेलन का आयोजन!

01 मई 2023 तक  जनपद पंचायत ओबैदुल्लागंज में जमा करें! अपना आवेदन फॉर्म

रिपोर्ट : अजय मालवीय

ओबैदुल्लागंज!
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन जनपद पंचायत ओबेदुल्लागंज द्वारा दिनांक 21 मई 2023 को किया जाना है यह जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल जनपद पंचायत ओबेदुल्लागंज ने  पत्रकारों को दी। विवाह सम्मेलन का स्थान  दशहरा मैदान ओबैदुल्लागंज तहसील गौहरगंज जिला रायसेन में आयोजन किया जाना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता

वर एवं वधू पक्ष दोनों में से एक जनपद पंचायत ओबेदुल्लागंज/ नगर परिषद मंडीदीप/ नगर परिषद ओबेदुल्लागंज/ नगर पंचायत सुल्तानपुर का होना अनिवार्य है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदन करने हेतु कन्या की आयु विवाह दिनांक 21 मई 2023 को 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

इच्छुक वर वधू के अभिभावक दिनांक 19 अप्रैल 2023 से दिनांक 01 मई 2023 तक कार्यालय जनपद पंचायत ओबैदुल्लागंज में निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं ।

बिचौलियों के माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज

  • (1) वर-वधु की आयु संबंधी दस्तावेज अंक सूची / जन्म प्रमाण पत्र / वोटर आईडी (प्रथम तीन में से कोई प्रमाण पत्र न होने पर टीसी / शाला प्रमाण पत्र )
  • (2) वर-वधु की समग्र आईडी ।
  • (3) वर-वधु का आधार कार्ड।
  • (4) वर-वधु का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
  • (5) वर-वधु के चार-चार पासपोर्ट साईज फोटो ।
  • (6) वर-वधु का संयुक्त शपथ पत्र आदि दस्तावेज लगाना अनिवार्य है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम समय एवं स्थान

गर्मी का मौसम होने के कारण उक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन का स्थान दशहरा मैदान ओबैदुल्लागंज एवं कार्यक्रम का समय प्रातः 6:00 बजे से प्रारंभ होगा एवं प्रयास होगा कि विवाह कार्यक्रम पूर्ण कर सभी की विदाई 11:00 बजे तक हो जाए ताकि गर्मी से किसी को असुविधा ना हो। वैसे इसके लिए शासन स्तर पर उचित व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए असमर्थ होते हैं। शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागु किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शादी कराने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से कई लड़कियाँ जिसकी शादी नहीं हुई है व जिसकी तलाक हो चुकी है या फिर कोई विधवा है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी इस योजना के माध्यम से होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे वे अपनी जिंदगी ख़ुशी से व्यतीत कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनो प्रकार से आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिसियल http://mpvivahportal.nic.in/ वेबसाइट  पर जाना होगा जिससे आपके सामने होम पेज ओपन होगा। जिसमे एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देगा। उसमे क्लिक करने पर आपके सामने आवेदन फॉर्म दिखने लगेगा। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना है। उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करें।

विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर और उसके साथ आवश्यक सभी दस्तावेजों को लगाकर अपने ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत या शहरी क्षेत्र के नगर निगम / नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा में जमा कर सकते है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म यहां से करें डाउनलोड

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