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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : जिले में 77 हजार से अधिक महिलाओं के भरे गए ऑनलाईन आवेदन।

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प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी #मुख्यमंत्रीलाड़ली बहना_योजना के प्रति महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। रायसेन जिले में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे के निर्देशन में गॉवों तथा नगरों के वार्डो में कैम्प लगाकर महिलाओं के आवेदन ऑनलाईन जमा किए जा रहे हैं। जिले में 77 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन ऑनलाईन जमा किए गए हैं।
कलेक्टर श्री दुबे द्वारा प्रतिदिन लाड़ली बहना योजना अंतर्गत ऑनलाईन फार्म भरे जाने की कार्यप्रगति की मॉनीटरिंग तथा समीक्षा की जा रही है। जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कैम्पों का निरीक्षण कर कार्य का जायजा लिया जा रहा है। जिले में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं के ऑनलाईन आवेदन जल्द से जल्द जमा हो जाएं, इसके लिए गॉवों तथा वार्डो में कैम्पों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

वही मुख्यमंत्री लाडली बहना के पंजीयन एवं फार्म भरने की प्रक्रिया नगर ओबैदुल्लागंज में तेजी से चल रही है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से एवं प्रभारी सीएमओ इंजीनियर मुकेश जैन के द्वारा बताया गया है। कि नगर में 9 कैंप लगाए गए हैं तथा घर घर जाकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जा रही है सभी पार्षद गणों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग मिल रहा है।
शासकीय शिक्षकों की ड्यूटी भी कैम्प में लगाई गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शासकीय शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। वार्ड नंबर 2 महावीर कालोनी में कैम्प लगाकर फॉर्म भरे गए।

भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू चौक से भी अपनी टीम के साथ नगर के वार्डों में जाकर  पात्र बहनों का फॉर्म भरवाने में सक्रियता निभा रहे हैं।

जन अभियान ने भी योजना को सफल बनाने अपने वालिंटियर किये तैनात।

मप्र जन अभियान परिषद औबेदुल्लागंज ने जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीइओ के निर्देशन में जनपद सीइओ संजय अग्रवाल के आदेश से अपनी 57 ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति एवं 40 बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों को फील्ड पर तैनात कर दिया है।
जन अभियान परिषद की ब्लाक समन्वयक  निशा पटेल ने बताया कि मप्र की लाड़ली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन में परिषद अपना पूरा योगदान दे रहा है। यह पूरा कार्य नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र एवं मेंटर्स का सहयोग भी लिया जा रहा है।

लाडली बहना योजना के लिए पात्रता

  • लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाली महिला विवाहित होना चाहिए तभी आवेदन कर पाएंगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत विधवा , तलाकशुदा , परित्यक्त महिलाऐं भी पात्र होंगी।
  • लाडली योजना में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र होंगे।

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समग्र में आधार, बैंक खाते में आधार जुड़ा है या नहीं और  डी.बी.टी. सक्रिय है या नहीं इसे अपने मोबाइल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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